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वसन्त ऋतुमा हिमाल आरोहण व्यवस्थित बनाउन विभागको ९ बुँदे परिपत्र

वसंत ऋतु में हिमालयारोहण को सुव्यवस्थित बनाने हेतु विभाग द्वारा ९ बिंदुओं का परिपत्र जारी

समाचार सारांश

समीक्षा पश्चात तैयार किया गया।

  • पर्यटन विभाग ने वसंत ऋतु में होने वाले हिमालयारोहण को चुस्त और सुव्यवस्थित बनाने के लिए ट्रेकिंग कंपनियों को लक्षित करते हुए ९ बिंदुओं का परिपत्र जारी किया है।
  • आरोहण अनुमति मांगते समय कम से कम २ दिन पहले नियमावली के अनुसार विस्तृत विवरण तथा सहायक कर्मचारियों का विवरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा, विभाग ने बताया है।
  • हिमालयारोहण के दौरान हुए बचाव कार्यों का विवरण अनिवार्य रूप से जमा करना होगा और फोहर मिट्टी का धरौटी राशि वापसी की प्रक्रिया विभाग ने स्पष्ट की है।

५ चैत्र, काठमांडू। वसंत ऋतु में होने वाले हिमालयारोहण को व्यवस्थित और चुस्त बनाने के लिए पर्यटन विभाग ने ट्रेकिंग कंपनियों को लक्षित करते हुए ९ बिंदुओं वाला परिपत्र जारी किया है।

विभाग ने हिमालयारोहण की अनुमति लेने की समय सीमा से कम से कम २ दिन पहले पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली, २०७८ (छठवें संशोधन) के अनुसूची–१ अनुसार विस्तृत विवरण के साथ आवेदन देने का निर्देश दिया है।

आरोहण अनुमति मांगते समय आवेदन में सहायक कर्मचारियों का विवरण अनिवार्य रूप से उल्लेख करना होगा और सरदार को अनिवार्य रूप से नियुक्त करना जरूरी है। आकस्मिक सहायक जोड़ने की आवश्यकता हो तो उसका स्पष्ट कारण, संख्या और तिथि सहित विस्तृत विवरण देकर विभाग से पूर्व स्वीकृति लेना होगा, जो परिपत्र में उल्लेखित है।

पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली, २०५९ के नियम २१ के अनुसार अंतिम शिविर में पहुंचे सरदार, पर्वतीय मार्गदर्शक या ऊँचाई पर जाने वाले कर्मचारियों को हिमालचुली आरोहण करने का अवसर देना होगा; केवल वे सहायक ही अंतिम शिविर तक जाकर आरोहण कर सकते हैं।

हिमालयारोहण अनुमति मांगते समय आरोहण दल के सदस्य और सहायक कर्मचारियों की हाल ही में ली गई फोटो अनिवार्य रूप से प्रणाली में अपलोड करनी होगी। इस फोटो का उपयोग प्रमाणपत्र में भी किया जा सकेगा।

सहायक कर्मचारियों का इच्छापत्र और करार नियमावली के फॉर्मेट के अनुसार कंपनी और कर्मचारी दोनों को भरना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक छुट्टी के दिन छोड़कर प्रतिदिन ३:०० बजे (शुक्रवार को २:०० बजे) टीम के नेता, एजेंसी प्रतिनिधि और सम्पर्क अधिकारी की उपस्थिति में विभाग की सभाकक्ष में संयुक्त रूप से ब्रिफिंग आयोजित की जाएगी।

अब तक आवेदन देते समय हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में दस्तावेज संलग्न करना होता था। अब पूर्ण आवेदन के साथ सलामी शुल्क, फोहर मिट्टी धरौटी का भुगतान रसीद, बीमा की रसीद और सदस्य के पासपोर्ट की प्रति तथा नेपाली नागरिकों के लिए नागरिकता की प्रति केवल फ़ाइल में संलग्न कर विभाग में जमा कर सकेंगे। अन्य आवश्यक दस्तावेज एजेंसी द्वारा प्रमाणित कर हिमालयारोहण अनुमति प्रणाली में अपलोड करना होगा।

हिमालयारोहण के दौरान हुए बचाव संबंधी विवरण पर्यटन विभाग और पर्यटक पुलिस कार्यालय, भृकुटीमंडप में अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे। २०८२ के हिमालयारोहण के लिए राखी गई फोहर मिट्टी धरौटी राशि वापस नहीं मिलने पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ शीघ्र विभाग में आवेदन करना होगा और आवेदन के ७ दिन के भीतर धरौटी वापसी सुनिश्चित की जाएगी, विभाग ने स्पष्ट किया है।

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