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एयरपोर्ट पर टिकट का बिल दिखाना जरूरी नहीं: अध्यागमन विभाग का स्पष्टिकरण

२८ चैत्र, काठमांडू। अध्यागमन विभाग ने वैदेशिक रोजगार के लिए जाने वाले नेपाली श्रमिकों को एयरपोर्ट पर हवाई टिकट का बिल और भुगतान की रसीद दिखाने की आवश्यकता नहीं होने की जानकारी दी है। यह स्पष्टीकरण उस अन्योल को दूर करने के लिए दिया गया है, जो वैदेशिक रोजगार विभाग द्वारा टिकट के बिल और मैनपावर कंपनी को भुगतान की गई सेवा शुल्क की रसीद अनिवार्य रूप से दिखाने के प्रावधान के बाद उत्पन्न हुआ था।

विभाग द्वारा जारी सूचना में बताया गया है कि श्रमिकों को श्रम स्वीकृति, पासपोर्ट सहित न्यूनतम आवश्यक दस्तावेजों के अलावा किसी अन्य बिल या रसीद को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अध्यागमन विभाग ने वैदेशिक रोजगार विभाग से २३ चैत्र को जारी सूचना की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रचलित अध्यागमन कानून के अनुसार प्रक्रिया स्पष्ट की है।

विभाग के अनुसार, गृह मंत्रालय के २०८२ कार्तिक १३ के मंत्रिस्तरीय निर्णय और वर्तमान कानूनी प्रावधानों के तहत, विजिट वीजा पर विदेश जाने वाले नेपाली नागरिकों के पास कम से कम ६ महीने के लिए वैध पासपोर्ट, गंतव्य देश के लिए हवाई टिकट और संबंधित देश का वीजा होना अनिवार्य है। वहीं, वैदेशिक रोजगार के लिए जाने वाले श्रमिकों के लिए केवल श्रम स्वीकृति, पासपोर्ट और अन्य आवश्यक बुनियादी दस्तावेज अनिवार्य होंगे। विभाग ने विदेश से जाने वाले नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भ्रम में न पड़ें और आवश्यक जानकारी लेकर निश्चिंत होकर यात्रा करें।

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