
सहकारी संस्थाओं को १५ प्रतिशत से अधिक लाभांश वितरण करने की अनुमति नहीं
सरकार ने सहकारी ऐन २०७४ में संशोधन करते हुए सहकारी संस्थाओं को १५ प्रतिशत से अधिक लाभांश वितरण करने से रोकने वाला अध्यादेश जारी किया है। इस अध्यादेश के अनुसार, सहकारी संस्थाएं अपने सेयर पूंजी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक लाभांश वितरित नहीं कर सकेंगीं।
पहले सहकारी संस्थाओं को अधिकतम १८ प्रतिशत तक लाभांश वितरित करने की अनुमति थी। १७ वैशाख को काठमाडौँ में जारी किए गए इस अध्यादेश ने सहकारी संस्थाओं के लाभांश वितरण पर नई सीमा तय कर दी है। अध्यादेश में स्पष्ट उल्लेख है कि, ‘सेयर पूंजी के पंद्रह प्रतिशत से अधिक लाभांश वितरण की अनुमति नहीं होगी।’