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सर्वोच्च अदालत का निर्देशः ट्रैफिक पुलिस को चालक का लाइसेंस, ब्लूबुक और सांचो जब्त करने की अनुमति नहीं

१७ वैशाख, काठमांडू। सर्वोच्च अदालत ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के कारण चालक के अनुमति पत्र (लाइसेंस), वाहन स्वामित्व प्रमाणपत्र (ब्लूबुक) और वाहन के साँचो को जब्त करने पर रोक लगाते हुए निर्देशात्मक आदेश जारी किया है। न्यायाधीश अब्दुल अज़ीज़ मुसलमान और श्रीकांत पौडेल की संयुक्त पीठ ने इस तरह के कार्यों को गैरकानूनी ठहराते हुए सरकार को इसके खिलाफ निर्देश दिए हैं।

सर्वोच्च अदालत के फैसले के अनुसार, ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालक के अनुमति पत्र, ब्लूबुक और सांचो को जबरदस्ती नियंत्रण में लेना अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग है। कानून के छात्र विवेक चौधरी द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इस कदम को अवैध घोषित कर निर्देशनात्मक आदेश जारी किया है।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था अधिनियम, २०४९ की धारा १६४ के तहत, ट्रैफिक पुलिस को नियम उल्लंघन करने वाले चालक को तत्काल जुर्माना लगाने या जुर्माना न चुका पाने पर २४ घंटे के भीतर उपस्थित होने के लिए पुर्जी जारी करने का ही अधिकार है, ऐसा सर्वोच्च अदालत के आदेश में उल्लेखित है। साथ ही सरकार द्वारा संचालित ‘नागरिक एप्प’ के संदर्भ में भौतिक दस्तावेज़ जब्त करना उचित नहीं माना गया है।

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