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राष्ट्रपति पौडेल ने १७ नेपाल सम्बंधित ऐनों में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया

सरकार की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने १७ नेपाल सम्बंधित ऐनों में संशोधन हेतु अध्यादेश, २०८३ जारी किया है। संशोधित ऐनों में कर्मचारी संचय कोष ऐन, जग्गा (नाप जांच) ऐन, भूमि सम्बन्धी ऐन, शिक्षा ऐन, मालपोत ऐन सहित अन्य ऐन शामिल हैं। साथ ही प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, वैदेशिक रोजगार ऐन, राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा ऐन और वन ऐन में भी संशोधन किया गया है।

२१ वैशाख, काठमाडौं। सरकार ने एक साथ कई नेपाल ऐनों में संशोधन के लिए अध्यादेश बनाए हैं, जिसमें कुल १७ कानूनी ऐनों में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने उक्त अध्यादेश जारी किया है, जो विभिन्न ऐनों में विविध सुधार एवं संशोधनों को समाहित करता है। संशोधित ऐनों की सूची इस प्रकार है: १. कर्मचारी संचय कोष ऐन, २०१९ २. जग्गा (नाप जांच) ऐन, २०१९ ३. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ४. शिक्षा ऐन, २०२८ ५. मालपोत ऐन, २०३४ ६. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् ऐन, २०४५ ७. नागरिक निवेश कोष ऐन, २०४७ ८. नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ ९. निजामती सेवा ऐन, २०४९ १०. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० ११. स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ १२. वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ १३. संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ १४. योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ १५. राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ १६. भूम सहायता ऐन, २०७६ १७. वन ऐन, २०७६।

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