
सर्वोच्च अदालत ने विपक्षी को चर्चा के लिए तलब किया
समाचार सारांश
संपादकीय समीक्षा पश्चात तैयार।
- सर्वोच्च अदालत ने फिल्म ‘लालीबजार’ के प्रदर्शन को रोकने की मांग वाले रिट मामले में विपक्षी को कारण बताओ आदेश जारी किया है।
- न्यायाधीश शान्तिसिंह थापा की एकल पीठ ने बुधवार को बसंती नेपाली के रिट पर सुनवाई करते हुए विपक्षी को चर्चा के लिए तलब किया है।
- फिल्म ‘लालीबजार’ के खिलाफ उच्च अदालत पाटन में दाखिल एक अन्य मामले की सुनवाई भी जारी है।
काठमांडू। फिल्म ‘लालीबजार’ से संबंधित नई रिट याचिका में सर्वोच्च अदालत ने विपक्षी को कारण बताओ आदेश जारी किया है।
न्यायाधीश शान्तिसिंह थापा की एकल पीठ ने बुधवार को यह आदेश दिया। नेपालगंज की बसंती नेपाली ने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए सर्वोच्च अदालत में रिट दायर की थी।
अदालत ने यह तय करने के लिए कि अंतरिम आदेश दिया जाएगा या नहीं, विपक्षी को अगली सुनवाई के लिए तलब किया है। यह रिट ५ जेठ को फिल्म प्रदर्शन रोकने की मांग के साथ दायर की गई थी।
रोशनी नेपाली द्वारा दायर फिल्म ‘लालीबजार’ संबंधी एक अन्य मामले की सुनवाई आज उच्च अदालत पाटन में जारी है।