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सातों प्रदेश सभाओं में संघ-प्रदेश समन्वय शाखा स्थापना का निर्णय

समाचार सारांश

समिक्षा के पश्चात तैयार किया गया।

  • सुदूरपश्चिम के टीकापुर में सम्पन्न अंतर व्यवस्थापिका मंच के ११वें सम्मेलन ने सातों प्रदेश सभाओं में संघ-प्रदेश समन्वय शाखा स्थापित करने का निर्णय लिया है।
  • तीन स्तरों की व्यवस्थापिका कार्यप्रणाली को नवाचार पर आधारित बनाने हेतु संघीय संसद के अधीन एक व्यवस्थापिका प्रतिष्ठान की स्थापना की जाएगी।
  • संसदीय बजट निर्माण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में संघीय संसद तथा प्रदेश सभाओं में संसदीय बजट कार्यालय स्थापित किया जाएगा।

२४ जेठ, काठमाडौँ। सातों प्रदेश सभाओं में संघ-प्रदेश समन्वय शाखा स्थापित की जाएगी।

सुदूरपश्चिम प्रदेश के टीकापुर में सम्पन्न अन्तर व्यवस्थापिका मंच के ११वें सम्मेलन ने यह नीति निर्धारित की है।

सम्मेलन द्वारा जारी संदेश पत्र में, बिंदु संख्या २ में तहगत संसद और सभाओं के बीच प्रभावी सहकार्य तथा आपसी समन्वय पर विशेष रूप से उल्लेख है।

अनुसार, संघीय संसद के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु सभी प्रदेश सभाएँ संघ-प्रदेश समन्वय शाखा/इकाई स्थापित करेंगी।

साथ ही, अंतर व्यवस्थापिका मंच के सचिवालय के कार्य संघीय संसद सचिवालय की प्रदेश सभा संपर्क एवं समन्वय शाखा द्वारा किए जाएंगे।

तीनों स्तरों पर कानून निर्माण और व्यवस्थापिका कार्यवाहियों को अनुसंधान, विकास और नवप्रवर्तन पर आधारित बनाना आवश्यक बताया गया है। इसी तरह, संघीय संसद, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहों के जनप्रतिनिधि व कर्मचारियों की क्षमता वृद्धि के लिए संघीय संसद के अधीन एक व्यवस्थापिका प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए विशेष पहल करने का संकल्प लिया गया है।

सरकार की नीतियों, पूर्व बजट चर्चा तथा संसदीय बजट निर्माण कार्य को प्रभावी और परिणाममुखी बनाने हेतु आगामी आर्थिक वर्ष में संघीय संसद तथा प्रदेश सभाओं में आवश्यक कानूनी प्रावधानों सहित संसदीय बजट कार्यालय स्थापित करने का प्रावधान भी शामिल है।

संघीय संसद एवं प्रदेश सभाओं के सदस्यों की कार्य क्षमता बढ़ाकर कानून निर्माण एवं संसदीय क्रियाकलापों को गुणात्मक एवं प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से सदस्यों को आवश्यक सहयोगी कर्मचारी प्रदान करने पर संबंध अधिकारियों को पहल करने हेतु कहा गया है।

संसद, प्रदेश एवं स्थानीय तहों के बीच उत्कृष्ट विधायिकी अभ्यास एवं प्रशासनिक कार्य कुशलता के आदान-प्रदान हेतु आवश्यक होने पर पारस्परिक संवाद, चर्चा तथा समीक्षा कार्यक्रम आयोजित करने की नीति भी निर्धारित की गई है।

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