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वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ. घिमिरे के सेवा बहिष्कार का निर्णय, 14 अन्य कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई प्रक्रिया जारी

कृषि, वन एवं वातावरण मंत्रालय ने वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ. नवीन उपाध्याय घिमिरे को निजामती सेवा से हटाने का निर्णय लिया है। लोक सेवा आयोग की सलाह पर निजामती सेवा अधिनियम 2049 की धारा 59(ख) के अंतर्गत उन्हें सेवा बहिष्कार किया गया है। मंत्रालय ने इसी प्रकार के मामलों में 14 अन्य कर्मचारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई प्रक्रिया शुरू की है। 5 साउन, काठमांडू।

कृषि, वन एवं वातावरण मंत्रालय ने पशु सेवा विभाग के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ. नवीन उपाध्याय घिमिरे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पूरी कर निजामती सेवा से हटाने का निर्णय लिया है। मंत्रालय के अनुसार, निजामती सेवा अधिनियम 2049 के तहत विभागीय दंड प्रक्रिया पूरी कर लोक सेवा आयोग से सुझाव प्राप्त किया गया था। आयोग की सलाह के आधार पर, अधिनियम की धारा 59(ख) के तहत उन्हें भविष्य में सरकारी सेवा के लिए अयोग्य न मानते हुए सेवा से हटाने का विभागीय दंड लागू करने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रालय ने संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक विभागीय कार्रवाई पूरी कर इसकी जानकारी लोक सेवा आयोग को देने की बात कही है। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, ऐसे ही प्रकृति के मामलों में 14 और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रक्रिया जारी है और कानूनी प्रक्रिया पूर्ण होने पर आवश्यक निर्णय लिए जाने की तैयारी की जा रही है।