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नेपाल में उड़ान देरी पर यात्रियों को मुआवजा दिलाने वाली प्रस्तावित कानूनी व्यवस्था क्या है?

विमानस्थल पर खड़े विमान

तस्वीर स्रोत, RSS

सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत नया कानून पारित होने पर अब अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की तरह आंतरिक उड़ानों में भी यात्रियों को विमान सेवा से मुआवजा मिल सकेगा।

वायु यात्री बीमा राशि बढ़ाने और उड़ान में देरी होने पर क्षतिपूर्ति देने से संबंधित प्रावधानों वाला विधेयक राष्ट्रीय सभा में पंजीकृत किया गया है।

विधेयक के अनुसार, आंतरिक विमान हादसे में यात्री की मृत्यु होने पर विमान सेवा कंपनी को एकमुश्त एक लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग डेढ़ करोड़ नेपाली रूपये) मुआवजा यात्रियों के परिवार को देना होगा। वर्तमान में मुआवजा केवल 20 हजार डॉलर निर्धारित है।

प्रस्तावित क़ानून में विमान दुर्घटना से प्रभावित यात्रियों के अलावा विमान के बाहर खड़े तृतीय पक्षों को भी बीमा में शामिल करना अनिवार्य होगा। हालांकि जहाज के अंदर गुपचुप यात्रा करने वाले यात्रियों को यह बीमा नियम लागू नहीं होगा, यह स्पष्ट किया गया है।

किस स्थिति में दी जाएगी क्षतिपूर्ति?

संसद में पेश किए गए कानून के अनुसार नेपाल में पहली बार विमान सेवा की वजह से उड़ान में देरी या यात्रियों को चोट लगने या सामान को नुकसान होने के मामले में विमान सेवा को क्षतिपूर्ति देनी होगी।