
व्हाइट हाउस ने तीन समाचार माध्यमों को अस्थायी प्रवेश की अनुमति दी
८ असोज, न्यूयॉर्क (रासस/एपी)। अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन द्वारा सीएनएन, एमएसएनएओऔर पोलिटिको के पत्रकारों को व्हाइट हाउस में प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को अस्थायी रूप से स्थगित करने का आदेश दिया है और उनका प्रवेश पुनः स्थापित करने का निर्देश दिया है। अमेरिकी जिला न्यायाधीश टिमोथी केली द्वारा जारी यह आदेश १४ दिनों तक प्रभावी रहेगा। कोर्ट ने कहा है कि इन समाचार माध्यमों ने प्रतिबंध के खिलाफ अस्थायी न्यायिक रोक के लिए आवश्यक कानूनी मापदंडों को पूरा किया है। पहले से लागू प्रतिबंध से समाचार माध्यमों को अपूरणीय क्षति पहुंचने का खतरा है।
तीनों समाचार चैनलों ने यह दावा किया था कि उनके खिलाफ यह प्रतिबंध उनके समाचार विषयवस्तु के कारण लक्षित किया गया, जो अमेरिकी संविधान के प्रथम संशोधन के तहत प्रेस स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। न्यायाधीश केली ने यह भी सवाल उठाए कि प्रशासन ने पत्रकारों की पहुंच रोकने से पहले आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की है या नहीं। राष्ट्रपति ट्रम्प ने इन समाचार माध्यमों पर “झूठा समाचार” प्रकाशित करने और प्रसारित करने का आरोप लगाकर यह रोक लगाई थी। प्रशासन का तर्क है कि यह प्रतिबंध समाचार विषय के कारण नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कारणों के चलते लगाया गया है।
सुनवाई के दौरान समाचार माध्यमों के वकील थियोडोर बाउट्रस जूनियर ने यह बताया कि महत्वपूर्ण समाचार के समय पहुंच रोकने से अपूरणीय नुकसान होगा। सरकार के वकील माइकल भेल्चिक ने कहा कि राष्ट्रपति के पास व्हाइट हाउस में किसे प्रवेश देना है, यह तय करने का अधिकार है और “व्हाइट हाउस में पहुंच एक विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं।” न्यायाधीश केली को राष्ट्रपति ट्रम्प ने २०१७ में संघीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था। उन्होंने पहले भी सीएनएन के पत्रकार जिम एकोस्टा को व्हाइट हाउस प्रवेश पुनः प्रदान करने का आदेश दे चुके हैं।