
वालेट उपयोग के लिए राष्ट्रीय परिचय पत्र अनिवार्य घोषित
नेपाल राष्ट्र बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक वालेट उपयोगकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय परिचय पत्र अनिवार्य कर दिया है। भुगतान सेवा प्रदाताओं को २०७८ असोज महीने के अंत तक उपयोगकर्ताओं के राष्ट्रीय परिचय पत्र विवरण अपडेट करने की व्यवस्था करनी होगी। विदेश में रहने वाले नेपाली और अशक्त नागरिकों के लिए केंद्रीय बैंक ने विशेष छूट सहित के मानदंड निर्धारित किए हैं।
८ साउन, काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंक ने वालेट उपयोगकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय परिचय पत्र अनिवार्य किया है। भुगतान सेवा प्रदाताओं को नेपाल के नागरिकों के लिए राष्ट्रीय परिचय पत्र के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अनुसार विवरण सुनिश्चित कर वालेट खोलने की व्यवस्था करनी होगी। भुगतान सेवा प्रदायक संस्थाओं को २०७८ असोज महीने के अंत तक मोबाइल एप्लीकेशन या अन्य उपयुक्त माध्यम से वालेट उपयोगकर्ताओं से राष्ट्रीय परिचय पत्र विवरण की स्वघोषणा लेने का प्रावधान भी केंद्रीय बैंक ने किया है।
राष्ट्रीय परिचय पत्र प्राप्त नेपाली नागरिकों के लिए २०७८ असोज月底 तक मोबाइल एप्लीकेशन या अन्य उपयुक्त माध्यम से संबंधित वालेट उपयोगकर्ताओं के राष्ट्रीय परिचय पत्र नंबर को अपडेट करने का निर्देश भी केंद्रीय बैंक ने दिया है। जिन नेपाली नागरिकों के पास राष्ट्रीय परिचय पत्र नहीं है, उन्हें राष्ट्रीय परिचय पत्र हासिल कर ग्राहक पहचान अपडेट करवाने हेतु प्रत्येक माह उपयोगकर्ताओं को मोबाइल एप्लीकेशन या अन्य उपयुक्त माध्यम से जानकारी देने का प्रावधान भी दिया गया है।
विदेश में रहने वाले नेपाली यदि ऑनलाइन माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वालेट खोलना चाहते हैं तो राष्ट्रीय परिचय पत्र के अलावा आवश्यक कागजात लेकर वालेट खोल सकते हैं, यह जानकारी केंद्रीय बैंक ने दी है। इस तरह खोले गए वालेट के संबंध में, वालेट उपयोगकर्ता को नेपाल लौटने के ३५ दिनों के भीतर संबंधित अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था को राष्ट्रीय परिचय पत्र विवरण लेकर अपडेट करवाना होगा। जो लोग अपनी देखभाल स्वयं नहीं कर सकते, अशक्त तथा असहाय नागरिक वालेट खोलने और लेनदेन करने के लिए राष्ट्रीय परिचय पत्र या राष्ट्रीय परिचय पत्र नंबर के अलावा आवश्यक कागजात संलग्न कर सकते हैं, ऐसा केंद्रीय बैंक ने बताया है।