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पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट करने का आदेश दिया

पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उपचार के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। अदालत ने खान को 16 सितंबर को निर्धारित अगली सुनवाई तक अस्पताल में रखने और परिवार से साप्ताहिक मिलने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं।

इमरान खान के सलाहकार जुल्फी बुखारी ने अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हुए उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, “इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल भेजने का आदेश सही है। अगर यह निर्णय पहले लिया जाता तो उनकी आंखें और स्वास्थ्य इतनी खराब नहीं होता।”

तीन सदस्यीय बेंच ने इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराने की याचिका पर सुनवाई की। इस बेंच की अध्यक्षता जस्टिस शाहिद वाहिद ने की। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम सदस्य थे। सर्वोच्च अदालत ने अदियाला जेल के अधीक्षक को अवमानना का नोटिस जारी किया है।

अदालत ने इमरान खान की स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित सभी चिकित्सा रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही, खान के परिवार के सदस्यों से हर सप्ताह मिलने की अनुमति दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ विचाराधीन सभी मामलों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है।