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ओली र लेखकमाथि बिहीबारसम्म अनुसन्धान सक्न सर्वोच्चको आदेश, अन्यथा थुनामुक्त गर्नू

सर्वोच्च का आदेश : ओली और लेखक के खिलाफ जांच 26 मार्च तक पूरी करनी होगी

23 चैत, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालत ने पूर्वप्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और तत्कालीन गृहमंत्री रमेश लेखक के खिलाफ 26 चैत तक जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश विनोद शर्मा और सुनिल कुमार पोखरेल की पीठ ने ओली और लेखक को हिरासत में रखने की मांग खारिज कर दी है। लेकिन सर्वोच्च ने 26 चैत (बृहस्पतिवार) तक जांच पूरी न होने तक उन्हें थुनामुक्त करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ‘ओली और लेखक को आपराधिक प्रक्रिया के तहत हिरासत से मुक्त कर अतिरिक्त जांच पूरी करने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं।’

भदौ 23 को हुए जनजीवी आन्दोलन में 19 लोगों की मृत्यु होने और उस दौरान हुए बल प्रयोग को नियंत्रित न कर पाने के आरोप में 14 चैत को ओली और लेखक को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के बाद जिल्ला अदालत काठमाडौं की अनुमति से उन्हें ज्यान जुर्म के मामले में हिरासत में रखे हुए हैं।

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