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सर्वोच्च अदालत ने रवि लामिछाने के खिलाफ रिट याचिका दायर करने से किया इंकार

सर्वोच्च अदालत ने रवि लामिछाने के खिलाफ पेश की गई रिट याचिका दायर करने से इंकार कर दिया है। अदालत प्रशासन ने आयुष बडाल द्वारा पेश याचिका पर दरपीठ आदेश जारी किया है। बडाल अदालत प्रशासन के इस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में पुनः याचिका दाखिल कर सकते हैं। ८ वैशाख, काठमांडू।

सर्वोच्च अदालत ने रवि लामिछाने के खिलाफ दायर रिट याचिका दायर करने से इंकार किया है। सर्वोच्च अदालत प्रशासन ने आयुष बडाल द्वारा दायर याचिका पर दरपीठ (दर्ज करने से इंकार करने का आदेश) जारी किया है। इस आदेश के साथ बडाल की याचिका अस्वीकार कर दी गई है। हालांकि, वे अदालत प्रशासन के इस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में पुनः याचिका दाखिल कर सकते हैं। सर्वोच्च अदालत के एक माननीय न्यायाधीश की एकल पीठ इस याचिका की सुनवाई कर दरपीठ आदेश रद्द कर सकती है, जिसके बाद अदालत प्रशासन को याचिका दर्ज करनी होगी। संपत्ति शुद्धीकरण के आरोपों से घिरे रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने को सांसद के रूप में कार्यवाहियां करने से रोकने की मांग करते हुए बडाल ने सर्वोच्च अदालत में रिट याचिका दाखिल की थी।

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