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शेखर गोल्छालाई हिरासतमा नराख्न जिल्ला अदालतको आदेश

जिला अदालत का आदेश: शेखर गोल्छा को हिरासत में न रखने का निर्देश

जिला अदालत काठमाडौँ ने उद्योगपति शेखर गोल्छा को हिरासत में रखकर जांच के लिए अवधि बढ़ाने से इंकार कर दिया है। न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत ने गिरफ्तारी की अवधि न बढ़ाने का आदेश जारी किया है। इसके अनुसार, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो को उन्हें हिरासत से मुक्त कर जांच जारी रखनी होगी।

२३ वैशाख, काठमाडौँ। जिला अदालत काठमाडौँ ने उद्योगपति शेखर गोल्छा को हिरासत में रखकर जांच के लिए अवधि बढ़ाने से मना कर दिया है। इस आदेश के बाद जांच करने वाली पुलिस की केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो को उन्हें हिरासत मुक्त कर जांच आगे बढ़ानी होगी। न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत ने पहले से जारी गिरफ्तारी की अवधि न बढ़ाने का निर्देश दिया है।

आदेश में उल्लेख है, ‘प्रतिवादी शेखर गोल्छा को हिरासत में रखकर मामले की जांच करने की स्थिति के कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं दिखे हैं, इसलिए मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ की धारा १४ (३) के अनुसार हिरासत में रखकर जांच के लिए अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी।’ इससे पहले सोमवार को सर्वोच्च अदालत ने जमानत और धरौटी की व्यवस्था के बावजूद गिरफ्तारी में रहकर जांच करने पर सवाल उठाए थे, जो धितोपत्र अपराध के संबंध में जांच के दौरान आया था।

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