
नेपाल में ‘मैग्नीशियम ग्लाइसीनेट’ युक्त पूरक आहार उत्पाद अवैध, बिक्री पर कड़ी कार्रवाई होगी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि मैग्नीशियम ग्लाइसीनेट युक्त किसी भी पूरक आहार पदार्थ को नेपाल में बिक्री-वितरण की अनुमति नहीं दी गई है। खाद्य प्रौद्योगिकी तथा गुणवत्ता नियंत्रण विभाग ने अब तक मैग्नीशियम ग्लाइसीनेट शामिल किसी भी उत्पाद का पंजीकरण नहीं किया है और अनुमति भी नहीं दी है। विभाग ने बिना पंजीकरण वाले उत्पादों की बिक्री-वितरण पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात कही है और उपभोक्ताओं को सतर्क रहने का आग्रह किया है। ७ जेष्ठ, काठमांडू।
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि मैग्नीशियम ग्लाइसीनेट युक्त किसी भी पूरक आहार पदार्थ की बिक्री-वितरण की अनुमति नहीं है। खाद्य प्रौद्योगिकी तथा गुणवत्ता नियंत्रण विभाग ने एक सूचना जारी कर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैग्नीशियम ग्लाइसीनेट से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों पर गम्भीर ध्यानाकर्षण होने की जानकारी दी है। विभाग के अनुसार, ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणवत्ता अधिनियम, २०८१’ और ‘आहार पूरक खाद्य पदार्थ नियमन कार्यविधि, २०७२’ के तहत किसी भी फूड, हेल्थ, न्यूट्रिशनल, डाइटरी सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल या प्रोबायोटिक उत्पाद को बिक्री-वितरण से पहले विभाग में पंजीकृत कराना अनिवार्य है।
हालांकि, मैग्नीशियम ग्लाइसीनेट अणु वाले किसी भी उत्पाद को अब तक आहार पूरक खाद्य पदार्थ के रूप में पंजीकृत कर बिक्री-वितरण की अनुमति नहीं दी गई है, विभाग ने बताया। सूचना में कहा गया है, ‘विभाग में पंजीकृत न किए गए मैग्नीशियम ग्लाइसीनेट अणु वाले किसी भी उत्पाद को आहार पूरक खाद्य पदार्थ के नाम पर बिक्री-वितरण करने पर खाद्य स्वच्छता तथा गुणवत्ता अधिनियम, २०८१ के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।’ विभाग ने उपभोक्ताओं से ऐसे बिना अनुमति और अप्रमाणित पूरक खाद्य पदार्थों के उपयोग में सतर्क रहने की अपील की है।