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विद्युतीय माध्यम से कर्ज़ा सीमा 10 लाख रुपये तक बढ़ाई गई

नेपाल राष्ट्र बैंक ने विद्युतीय माध्यम से जारी होने वाले कर्ज़े की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी है। छोटे, लघु एवं मध्यम व्यवसायी अब दीर्घकालीन चालू पूंजी कर्ज़े के रूप में विद्युतीय माध्यम से 10 लाख रुपये तक का कर्ज़ा प्राप्त कर सकते हैं। तलबी खाता धारक प्राकृतिक व्यक्तियों के लिए यह सीमा 5 लाख और अन्य व्यक्तियों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये निर्धारित की गई है। यह निर्णय २५ जेठ, काठमांडू को जारी किया गया। नेपाल राष्ट्र बैंक ने विद्युतीय माध्यम से मिलने वाले कर्ज़े की सीमा में यह वृद्धि की है। केंद्रीय बैंक ने विद्युतीय माध्यम से कर्ज़ा प्रवाह संबन्धी मार्गदर्शन २०७८ में संशोधित कर सीमा को दोगुना कर दिया है।

केंद्रीय बैंक ने लघु, छोटे तथा मध्यम व्यवसायियों को विद्युतीय माध्यम से कारोबार आधारित कर्ज़ा देने में सहूलियत प्रदान करने की व्यवस्था को और सशक्त किया है। इसके तहत व्यवसायी आसानी से विद्युतीय माध्यम से 10 लाख रुपये तक का कर्ज़ा आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रक्रिया में बैंक, भुगतान सेवा प्रदाता और मर्चेंट्स की मुख्य भूमिका होगी, जो मार्गदर्शन में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।

केंद्रीय बैंक ने विद्युतीय कर्ज़ा प्रदान करते समय ग्राहक के विद्युतीय माध्यम से हुए कारोबार के विवरण, भुगतान संबंधी जानकारियाँ और व्यवसाय से जुड़ी अन्य जानकारी का उपयोग कर कर्ज़ा विश्लेषण के लिए तकनीकी सेवा प्रदाता संस्थाओं के साथ सहयोग करने की व्यवस्था की है। जोखिम प्रबंधन की जिम्मेदारी बैंक और वित्तीय संस्थानों की होगी, जैसा कि संशोधित मार्गदर्शन में उल्लेख किया गया है।

बैंक और वित्तीय संस्थान भुगतान सेवा प्रदायक संस्थाओं से जुड़े मर्चेंट्स को कर्ज़ा सीमा के अंतर्गत कर्ज़ा प्रदान कर सकेंगे। मर्चेंट की सहमति से आवश्यक व्यवसाय एवं कारोबार की जानकारियाँ भुगतान सेवा प्रदायक संस्थान बैंक और वित्तीय संस्थानों के कर्ज़ा विश्लेषण के लिए उपलब्ध कराएंगे, यह व्यवस्था भी केंद्रीय बैंक ने जोड़ दी है।

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