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विदेश जाने श्रमिकों को विमानस्थल पर हवाई टिकट और सेवा शुल्क का रसिद अनिवार्य दिखाना होगा

वैदेशिक रोजगार विभाग ने २०८२ चैत २९ गते से वैदेशिक रोजगार में जाने वाले श्रमिकों के लिए विमानस्थल पर अतिरिक्त दस्तावेज अनिवार्य करने की व्यवस्था लागू करने की जानकारी दी है। विभाग के अनुसार, श्रमिकों को गंतव्य देश का हवाई टिकट, टिकट का बिल/रसिद और यदि वे मैनपावर कंपनी के माध्यम से जा रहे हैं तो सेवा शुल्क का आधिकारिक रसिद अनिवार्य रूप से दिखाना होगा।

विभाग ने अनुमति प्राप्त संस्थाओं को सेवा शुल्क लेने पर भौचर/रसिद उपलब्ध कराना निर्देशित किया है और नियमों का उल्लंघन करने पर यात्रा प्रभावित हो सकती है, इसकी चेतावनी दी है। वैदेशिक रोजगार में जाने वाले श्रमिकों के लिए विमानस्थल (अधिगतागमन) पर अतिरिक्त दस्तावेज अनिवार्य कर दिए गए हैं।

आवश्यक दस्तावेज नहीं होने पर विदेश यात्रा में समस्या आ सकती है, इसलिए विभाग ने सभी श्रमिकों से आग्रह किया है कि वे अनिवार्य दस्तावेज साथ लेकर ही यात्रा करें। श्रमिकों को गंतव्य देश का हवाई टिकट और उस टिकट का बिल/रसिद (संस्थागत या व्यक्तिगत दोनों ही प्रकार) दिखाना होगा।

इसके अतिरिक्त, यदि श्रमिक मैनपावर कंपनी के माध्यम से जा रहे हों, तो संबंधित सेवा शुल्क का आधिकारिक रसिद भी दिखाना अनिवार्य होगा। विभाग ने श्रमिकों से अनुरोध किया है कि वे आवश्यक दस्तावेज पूरे कर ही विमानस्थल पर पहुंचें, और नियमों का उल्लंघन करने पर यात्रा में बाधा आ सकती है।

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