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वैदेशिक रोजगार विभाग ने विज्ञापनों में स्पष्ट संपर्क विवरण अनिवार्य करने का निर्देश दिया

वैदेशिक रोजगार विभाग ने अनुमति प्राप्त संस्थाओं को निर्देश दिया है कि वे अपने विज्ञापनों में आधिकारिक संपर्क विवरण अनिवार्य रूप से स्पष्ट करें। विभाग ने यह व्यवस्था की है कि विज्ञापन में संपर्क व्यक्ति का नाम, नंबर एवं स्थान स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। संपर्क विवरण न खुलने के कारण आवेदन प्रक्रिया में दिक्कत होने की शिकायतों के बाद विभाग ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

४ वैशाख, काठमाडौं। वैदेशिक रोजगार विभाग ने अपनी शाखाओं को निर्देश दिया है कि श्रमिकों को भेजने के लिए अनुमति प्राप्त संस्थाएं राष्ट्रीय स्तर की दैनिक पत्रिकाओं में प्रकाशित विज्ञापनों में आधिकारिक संपर्क विवरण अनिवार्य रूप से शामिल करें। जारी सूचना के अनुसार, विज्ञापन में संस्थान के संपर्क व्यक्ति का नाम, संपर्क नंबर और स्थान स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना आवश्यक है।

कुछ हालिया विज्ञापनों में आवश्यक संपर्क विवरण छिपाए जाने के कारण आवेदन करने वालों को संपर्क करने में समस्या हुई है, इस पर विभाग को अनेक शिकायतें मिली हैं। इसलिए विभाग ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए अनुमति प्राप्त संस्थाओं को निर्देश दिया है कि वे अपने विज्ञापनों में स्पष्ट संपर्क विवरण अवश्य शामिल करें। इसके अतिरिक्त, वैदेशिक रोजगार की मांग पत्र के पूर्व स्वीकृति आवेदन करते समय भी संबंधित संपर्क व्यक्ति का नाम, नंबर और पता स्पष्ट करना अनिवार्य होगा। यदि इस व्यवस्था का पालन नहीं किया गया, तो विभाग कानूनी नियमों के अंतर्गत कार्रवाई करेगा, ऐसी चेतावनी भी जारी की गई है।

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