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डोल्पा की त्रिपुरासुन्दरी ने सार्वजनिक भूमि खाली कराने के लिए 48 घंटे की अंतिम सूचना जारी की

डोल्पा की त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका ने सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए 48 घंटे की अंतिम सूचना जारी की है। नगरपालिका ने बिना अनुमति बनाए गए संरचना, सामग्री भण्डारण और व्यापार संचालित करने को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो स्थानीय सरकार संचालन अधिनियम, 2074 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और इसका खर्च अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति या संस्था से वसूल किया जाएगा, यह जानकारी नगरपालिका ने साझा की है।

16 वैशाख, डोल्पा। हिमालयी जिले डोल्पा की त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका ने सार्वजनिक सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण हटाने के लिए 48 घंटे की अंतिम सूचना जारी की है। नगरपालिका ने बुधवार को एक सूचना के माध्यम से बताया कि नगर क्षेत्र के सड़कों, फुटपाथ, नालों, चौतारों आदि स्थानों पर बिना अनुमति संरचना निर्माण, सामग्री भण्डारण और व्यावसायिक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, जो कानूनी दृष्टि से अवैध हैं, इसलिए इन्हें तुरंत हटाने का निर्देश दिया गया है, यह जानकारी नगरपालिका के निमित्त प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी थानेश्वर पनेरुले दी।

उन्होंने बताया कि नगर क्षेत्र के सभी अतिक्रमित सार्वजनिक स्थानों पर मौजूद अस्थायी और स्थायी संरचनाएं, टहरा, दुकान और निर्माण सामग्री 48 घंटों के भीतर स्वयं हटाने के लिए सभी से अनुरोध किया गया है। निर्धारित समय के भीतर अतिक्रमण न हटाने पर स्थानीय सरकार संचालन अधिनियम, 2074 के अनुसार कार्रवाई की चेतावनी नगरपालिका ने दी है। साथ ही अतिक्रमण हटाने में होने वाले सभी खर्च संबंधित व्यक्ति या संस्था से वसूल किए जाएंगे, यह भी नगरपालिका ने स्पष्ट किया है।

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