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सप्तरी में तोड़फोड़ के आरोपियों को 35 हजार रुपये जमानत पर रिहा किया गया

२३ वैशाख, सप्तरी। जेनजी आंदोलन के दौरान सार्वजनिक सम्पत्ति को तोड़फोड़ करने के आरोप में राजकिशोर यादव को सप्तरी जिला अदालत ने ३५ हजार रुपये जमानत पर रिहा करने का निर्णय लिया है। जिला न्यायाधीश शम्भु गौतम की अदालत ने यादव को जमानत देने का आदेश दिया है।

यादव पर बोदेबर्साइन नगरपालिका कार्यालय और क्षेत्र प्रशासन कार्यालय के पास सरोज रानीसिंह यादव के घर में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया गया है। बोदेबर्साइन के मेयर आतेशकुमार सिंह और सरोज रानीसिंह यादव ने यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत के आधार पर यादव सहित ११ लोगों के खिलाफ फागुन १४ को आपराधिक उपद्रव का मुकदमा दायर किया गया था। यादव बुधवार को अपने मामले में सप्तरी जिला अदालत में पेश हुए थे। इससे पहले इसी मामले में नामजारी अन्य आरोपी राजुकुमार यादव, रमेशकुमार साह और सुरेन्द्रप्रसाद साह भी जमानत पर रिहा हो चुके हैं।

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