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सुकुमवासी बस्तियाँ खाली न करने का सर्वोच्च अदालत का अंतरिम आदेश जारी

समाचार सारांश

संपादकीय समीक्षा की गई।

  • सर्वोच्च अदालत ने काठमाडौँ के नदी किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर बने सुकुमवासी बस्तियों को ख़ाली न करने का अंतरिम आदेश दिया है।
  • सर्वोच्च के न्यायाधीश कुमार रेग्मी और नित्यानंद पांडे की संयुक्त पीठ ने बस्तियों को खाली करवाने के खिलाफ दायर रिट पर यह आदेश जारी किया है।
  • रिट में भूमिहीन परिवारों की पहचान, प्रमाणीकरण और वैकल्पिक व्यवस्था के बिना किसी परिवार को हटाने से रोका गया है।

२५ वैशाख, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत ने काठमाडौँ के विभिन्न नदी किनारों और सार्वजनिक स्थानों पर अव्यवस्थित रूप से बसे सुकुमवासी बस्तियों को खाली न करने का अंतरिम आदेश जारी किया है।

सर्वोच्च के न्यायाधीश कुमार रेग्मी और नित्यानंद पांडे की संयुक्त पीठ ने इस मामले में आए रिट याचिका पर बस्तियाँ खाली करवाने पर रोक लगाई है।

गोपाल राणा समेत ११ लोगों ने इसी वैशाख ११ गते सुकुमवासी बस्तियाँ खाली करने के प्रयास के खिलाफ रिट याचिका दाखिल की थी।

काठमाडौँ के नदी किनारों पर बनी सुकुमवासी बस्तियों को खाली करने का सूचना जिला प्रशासन कार्यालय और काठमाडौँ महानगरपालिकाओं ने जारी किया था, जिसके खिलाफ यह रिट दायर हुई।

अंतरिम आदेश में कहा गया है, ‘सुकुमवासी और अव्यवस्थित बसने वालों को उनके आवास से विस्थापित करने में कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना जबरन हटाए जाने पर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास सहित अन्य हकों को अपूरणीय क्षति और मानवीय संकट हो सकता है, इसलिए नेपाल सरकार के मंत्रिपरिषद की २०८२/१२/१३ की बैठक में स्वीकृत शासकीय सुधार कार्यसूची के बिंदु ९१ के अनुसार प्रक्रिया पूरी किए बिना ऐसे बस्तियों से हटाने या विस्थापन करने का काम न किया जाए।’

इसी तरह, विस्थापित सुकुमवासी और अव्यवस्थित बसने वालों को आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सामग्री सहित आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सर्वोच्च ने प्रभावी कदम उठाने का आदेश दिया है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी विस्थापित और अव्यवस्थित बसने वालों की समस्याओं को उजागर करते हुए उनकी आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सामग्री आदि जरूरी जरूरतों की प्रभावी व्यवस्था करने का आग्रह किया है।

रिट याचिका में काठमाडौँ उपत्यका और देश के अन्य हिस्सों में नदी किनारों या किसी भी स्थान पर बनी सुकुमवासी बस्तियों के भूमिहीन परिवारों की पहचान, प्रमाणीकरण और वैकल्पिक व्यवस्था के बिना किसी भी परिवार को हटाने, विस्थापित करने या जबरदस्ती कार्रवाई करने से रोक लगाने का अनुरोध किया गया था।

अंतरिम आदेश देखें :

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