
नेपाल राष्ट्र बैंक ने अपाङ्गमैत्री सेवा बढ़ावा देने के लिए दिए निर्देश, अतिरिक्त समय में कर्मचारी नियुक्ति पर रोक
समाचार संक्षेप– नेपाल राष्ट्र बैंक ने अपाङ्गमैत्री बैंकिंग सेवा को बढ़ावा देने के लिए वरिष्ठ नागरिकों, अपाङ्ग एवं साक्षर व्यक्तियों को विशेष प्राथमिकता देने के निर्देश जारी किए हैं। बैंक और वित्तीय संस्थानों को प्रत्येक स्थानीय तह में कम से कम एक अपाङ्गमैत्री शाखा स्थापित कर उसकी जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्र बैंक ने एटीएम में ब्रेल साइ कंट्रोल बटन और ऑडियो सपोर्ट सहित अपाङ्गमैत्री सुविधाएं रखने का भी निर्देश दिया है।
१० जेठ, काठमाडौ – नेपाल राष्ट्र बैंक ने अपाङ्गमैत्री बैंकिंग सेवा को प्राथमिकता दी है। केन्द्रीय बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों, अपाङ्ग और असाक्षर व्यक्तियों को बैंकिंग सेवाओं में विशेष प्राथमिकता प्रदान करने का निर्देश बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं को दिया है। इन संस्थानों को सेवाएं सरलता से उपलब्ध कराने के लिए विशेष काउंटर भी निर्धारित करना होगा।
साथ ही, राष्ट्र बैंक ने निर्देश दिया है कि बैंक एवं वित्तीय संस्थान मिलकर प्रत्येक स्थानीय तह में कम से कम एक शाखा अपाङ्गमैत्री बनाएं। उन शाखाओं का विवरण बैंक अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं।
बैंकिंग संस्थाओं को सहयोग कर एटीएम लाउन्ज जैसी जगहों पर ब्रेल साइ कंट्रोल बटन और ऑडियो सपोर्ट के साथ कम से कम एक अपाङ्गमैत्री एटीएम स्थापित करना होगा। ये एटीएम के विवरण भी वेबसाइट पर सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा।
अगर अपाङ्गता के कारण कोई व्यक्ति एटीएम, मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग जैसी वित्तीय सेवाओं का स्वयं उपयोग नहीं कर पाता, तो लाइसेंस प्राप्त संस्थान को वह सेवा उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा बैंक और वित्तीय संस्थान अपनी वेबसाइट और मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन को दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भी सुगम बनाने के निर्देशों का पालन करेंगे।
बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले डेबिट/क्रेडिट कार्ड में दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए मैत्रीपूर्ण टैक्टाइल सुविधाएं भी प्रदान करनी होगी।
इसके अतिरिक्त, बैंक और वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों को अतिरिक्त समय में काम पर लगाने पर रोक लगाई गई है। कर्मचारियों को केवल प्रभावी कानूनी प्रावधानों और राष्ट्र बैंक के निर्देशों के अनुसार ही कार्य में लगाया जा सकता है। कार्यालय समय के बाहर काम करने पर अतिरिक्त वेतन देने का नियम है और कर्मचारियों को कार्यालय समय के बाहर काम करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है।