
निजी अस्पतालों के मरीजों से ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क के रूप में कर वसूला जाएगा
सरकार ने आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ के बजट के माध्यम से निजी अस्पतालों के मरीजों से तीन प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ नामक कर वसूली करने की घोषणा की है। अर्थमंत्री डॉ. स्वर्णीम वाग्ले ने संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए बताया कि निजी स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले सभी सेवा शुल्कों पर यह कर लागू होगा।
१५ जेठ, काठमाडौँ। सरकार ने निजी अस्पतालों में उपचार करवा रहे मरीजों से तीन प्रतिशत कर वसूलने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को संसद में प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ के बजट में स्वास्थ्य समता शुल्क के तहत तीन प्रतिशत कर लगाए जाने की घोषणा की गई है। अर्थमंत्री डॉ. स्वर्णीम वाग्ले ने बजट वक्तव्य में कहा, ‘निजी क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य संस्थान जो भी सेवा शुल्क मरीजों से वसूल करते हैं, उन सभी पर तीन प्रतिशत की दर से स्वास्थ्य समता शुल्क लागू किया जाएगा।’