
ह्विस्की, रम और ब्रांडी के भंसार और अंत शुल्क दर स्थिर रखी गईं
सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए शराब युक्त पेय पदार्थों के भंसार और अंत शुल्क दरों में बड़े बदलाव किए बगैर अधिकांश दरें यथावत् रखी हैं। आर्थिक विधेयक २०८३ के अनुसार बीयर का अंत शुल्क प्रति लीटर २५५ रुपये और वाइन का ४९० रुपये निर्धारित किया गया है। ब्रांडी, व्हिस्की और रम के अंत शुल्क को स्थिर रखा गया है, जबकि विदेशी आयातित शराब पर ८० प्रतिशत भंसार शुल्क लागू किया गया है। १५ ज्येष्ठ, काठमांडू।
सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए शराब युक्त पेय पदार्थों पर निर्धारित भंसार और अंत शुल्क दरों में विशेष परिवर्तन नहीं किया है। आगामी वर्ष के लिए सरकार ने आर्थिक विधेयक २०८३ के माध्यम से बीयर के अंत शुल्क में मामूली वृद्धि की है, जबकि अन्य की दरें अपरिवर्तित रखी गई हैं। आर्थिक विधेयक २०८३ के तहत ५ प्रतिशत तक माल्ट से निर्मित बीयर पर प्रति लीटर २५५ रुपये का अंत शुल्क कायम रखा गया है।
इसी प्रकार, ५ प्रतिशत से अधिक अल्कोहल वाली बीयर पर भी वही शुल्क लागू है। वर्तमान में इस प्रकार की बीयर का अंत शुल्क २४० रुपये है। सरकार ने १२ प्रतिशत तक अल्कोहल वाली स्पार्कलिंग वाइन पर प्रति लीटर ४९० रुपये और १२ से १७ प्रतिशत अल्कोहल वाली वाइन पर भी वही दर निर्धारित की है। वाइन पर सरकार ने अंत शुल्क में ३० रुपये की वृद्धि की है, वर्तमान वित्तीय वर्ष में यह शुल्क ४६० रुपये है।