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निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

संसद में अमर्यादित व्यवहार करने वाले सांसदों को निलंबित करने की संभावना

समाचार सारांश

संपादकीय समीक्षा आधारित।

  • प्रतिनिधि सभा की बैठक में अमर्यादित व्यवहार करने वाले सांसदों की जांच के लिए संसद सचिवालय के सचिव प्रकाश अधिकारी के नेतृत्व में समिति गठित की गई है, जिसे ७ दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
  • समिति की रिपोर्ट के बाद दोषी सांसदों को प्रतिनिधि सभा के नियमावली के तहत सभापति अधिकतम १५ दिन तक निलंबित कर सकते हैं, यह कानूनी प्रावधान मौजूद है।
  • पहले भी संसद की बैठकों में अभद्र व्यवहार और भौतिक क्षति पहुँचाने वाले सांसदों को निलंबित और जुर्माना लगाने के उदाहरण पाए जाते हैं।

१७ जेठ, काठमांडू। रविवार को आयोजित प्रतिनिधि सभा की बैठक में अमर्यादित व्यवहार करने वाले सांसदों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है।

सभापति डोलप्रसाद अर्याल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि समिति का नेतृत्व संसद सचिवालय के सचिव प्रकाश अधिकारी कर रहे हैं। समिति को सात दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर सौंपना होगा।

समिति के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ के नियम ३३ की उप-धारा ४ के तहत उचित कार्रवाई की जा सकती है।

सभापति ने कहा कि उक्त नियम के अनुसार संसद में कुर्सी चलाना, अभद्र व्यवहार करना, वेल घेराव के दौरान मर्यादापालकों के साथ झगड़ा करना जैसे कार्य करने वाले सांसद निलंबित किए जा सकते हैं।

नियम ३३ के तहत सभापति के पास सुव्यवस्था कायम रखने के लिए विशेष अधिकार हैं।

इस उपनियम में कहा गया है कि “इस नियमावली में कहीं भी जो कुछ भी लिखा हो, किसी सदस्य द्वारा बैठक में आपत्तिजनक या ध्वंसात्मक व्यवहार करने या बैठक कक्ष में भौतिक नुकसान पहुंचाने की सूचना सभापति को पद समाप्ति के बाद भी मिले, तो वे उस सदस्य को अधिकतम १५ दिन के लिए निलंबित करने और हुए नुकसान की भरपाई के आदेश देने के अधिकारी होंगे।”

इसका मतलब यह है कि रविवार को प्रतिनिधि सभा में अमर्यादित व्यवहार करने वाले सांसदों की पहचान कर जांच समिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तो सभापति उन्हें १५ दिनों तक निलंबित कर सकते हैं।

हालांकि, सभापति को कार्रवाई करने से पहले संबंधित सदस्य को अपना पक्ष रखने का अवसर देना होगा। यदि सदस्य संतोषजनक सफाई देते हैं या अपनी गलती स्वीकार कर माफी मांगते हैं, तो सभापति माफी दे सकते हैं और कार्रवाई वापस ले सकते हैं, जैसा कि नियम में प्रावधान है।

अमर्यादित व्यवहार करने वाले सांसदों पर जांच के लिए समिति गठित करने से पहले सभापति अर्याल ने संसद सचिवालय के कर्मचारियों से सलाह-मशविरा भी किया था।

विपक्षी दलों के सांसदों ने रविवार को बैठक में वेल घेराव किया था, जिसके दौरान नारेबाजी और सांसदों के बीच झगड़ा हुआ था।

प्रतिनिधि सभा की बैठक नियमावली पारित करने की प्रक्रिया में थी, विपक्षी दलों ने संशोधनों के लिए संसद समिति को भेजने की मांग की थी।

लेकिन सदन में द्विपक्षीय चर्चा समाप्त होने के कारण सभापति ने संशोधन प्रस्ताव को विरोध के बीच पास-फेल प्रक्रिया से आगे बढ़ाया था।

इस दौरान हुई धकेलाधकेल में कुछ मर्यादापालकों की बेंच टूट गई और कुछ को सामान्य चोटें आईं, यह जानकारी संसद सचिवालय स्रोत ने दी है।

कुछ सांसद भी घायल हुए हैं। कुछ सांसदों ने कुर्सियां उठाई थीं। इन घटनाओं में शामिल सांसदों के व्यवहार की जांच के लिए सभापति ने समिति गठित की है।

नियमावली में क्या कहा गया है?

सभापति का ध्यानाकर्षण करने के लिए उठना चाहिए और उनके नाम लिए जाने पर ही बोलना चाहिए, इसके अलावा सभापति के आचरण को छोड़कर अन्य मामलों में आलोचना नहीं करनी चाहिए।

सभा में अशिष्ट, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द बोलना, जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर नुकसान पहुंचाने या असंसदीय भाषा इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है।

ऐसे व्यवहार पर सभापति चेतावनी दे सकते हैं। नियमावली के नियम ३० के अनुसार अभद्र व्यवहार करने वाले सदस्य को चेतावनी देने का अधिकार सभापति के पास है, जिसे मिलने के बाद तुरंत आचरण सुधारना होता है।

अगर सदस्य सभापति के आदेश का पालन नहीं करते तो सभापति उन्हें बैठक कक्ष से बाहर निकालने का आदेश दे सकते हैं, जिसे मानना अनिवार्य है। ऐसे सदस्य बैठक के बाकी समय उपस्थित नहीं हो सकते।

सभापति के आदेश के बाद भी बैठक कक्ष छोड़ने से मना करने वाले सदस्यों को मर्यादापालक सहायता से बाहर निकाला जा सकता है। बैठक से निष्कासन के बाद वे तीन दिन तक किसी सभा या समिति की बैठक में भाग नहीं ले सकते।

निलंबन से संबंधित विस्तृत प्रावधान नियमावली के नियम ३२ में हैं, जो सभापति को सार्वजनिक रूप से विभिन्न कारणों से कार्रवाई करने का अधिकार देते हैं।

सभापति को निलंबन प्रस्ताव तुरंत बैठक में पेश करना होता है और इसमें संशोधन या स्थगन प्रस्ताव लाने की अनुमति नहीं है।

अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सदस्य १५ दिनों तक सभा और समिति की बैठकों में उपस्थित नहीं हो पाते।

कार्रवाई के उदाहरण

संघीय संसद सचिवालय के पूर्व सचिव सोमबहादुर थाप के अनुसार, नेपाल के संसद में सांसदों के अमर्यादित व्यवहार के कई उदाहरण हैं, लेकिन कार्रवाई कम ही हुई है।

उन्होंने कहा, “बहुदलीय व्यवस्था से पहले भी भीमबहादुर श्रेष्ठ, जागृत भेटवाल, द्रोणाचार्य सहित चार विधायक राष्ट्रीय पंचायत में निलंबित हुए थे।”

बहुदलीय व्यवस्था के बाद भी ऐसे घटनाएं होती रहीं। २०५३ के प्रतिनिधि सभा की बैठक में सभापति रामचन्द्र पौडेल ने नेपाल सद्भावना पार्टी के सांसद हृदयेश त्रिपाठी को पद छोड़ने को कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं माना और रोस्ट्रम पर बने रहे।

सभापति ने चेतावनी दी, लेकिन न मानने पर मर्यादापालकों का उपयोग कर सदस्य को बैठक कक्ष से बाहर निकाल कर एक दिन के लिए निलंबित किया गया था।

पिछली प्रतिनिधि सभा में सांसद अमरेश कुमार सिंह ने आकस्मिक बोलने से रोक दिए जाने पर अपना कपड़ा खोल दिया था, जिससे विवाद हुआ।

सभापति देवराज घिमिरे ने उसे नियमावली के नियम २१ के अनुच्छेद ‘घ’ के उल्लंघन के कारण चेतावनी दी।

उस नियम के अनुसार सभा में अशिष्टता और अपमानजनक भाषा का प्रयोग वर्जित है। सिंह ने चेतावनी मिलने के बाद कपड़ा पहन कर बैठक छोड़ दी।

इसी तरह, दूसरी संविधान सभा के दौरान तत्कालीन नेकपा माओवादी के सांसदों ने जबरदस्ती संसद चलाते हुए तोड़फोड़ की थी।

२०६७ की व्यवस्थापिका सभा की बैठक में तत्कालीन अर्थ मंत्री सुरेंद्र पांडेय के बजट वक्तव्य के दौरान माओवादी सांसदों ने व्यवधान डाला और पेपर फाड़ दिए।

उस दिन की बैठक देर से शुरू हुई और बजट विवाद की वजह से लगभग सात लाख रुपये की आधिकारिक तोड़फोड़ हुई थी।

इस घटना की जांच के लिए सचिव मुकुंद शर्मा के नेतृत्व में समिति बनी, लेकिन रिपोर्ट नहीं मिली और कार्रवाई नहीं हुई।

एक अन्य उदाहरण में संविधान सभा सदस्य विश्वेन्द्र पासवान ने कुर्सी झाड़ फेंककर व्यवहार समस्या जताई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

वे बैठक से बाहर जाकर अनशन भी पर बैठे थे, और उन पर छेड़छाड़ की अफवाहें भी थीं।

हालांकि, कुछ मामलों में कार्रवाई भी हुई है।

२०६८ असार में स्थानीय विकास मंत्री उर्मिला अर्याल को जवाब देने रोस्ट्रम जाने पर चार सांसदों ने बाधा डाली, जिस पर सभापति सुवासचन्द्र ने मार्शल का उपयोग कर उन्हें बैठक से बाहर निकाला और सात दिन के लिए निलंबित किया।

कार्रवाई न होने के उदाहरण

कुछ मामलों में कार्रवाई होने के बाद भी अदालत में वह रद्द हुई है।

पहली संविधान सभा के सदस्य संजय साह ने बोलने से वंचित होने पर माइक तोड़ दिया था। २०६८ पुष में हुई व्यवस्थापिका सभा की बैठक में वे लंबे समय तक बोल नहीं पाए थे।

उस दिन की बैठक मनवीर सुनार हत्याकांड के विरोध में ठप थी। सभापति ने साह को १० दिन के लिए निलंबित किया और माइक तोड़ने की राशि वेतन से काटने का आदेश दिया।

हाल ही में सर्वोच्च अदालत ने बिना कानूनी प्रक्रिया के जुर्माना लगाने को गलत ठहराया और संबंधित जताया गया जुर्माना वापस किया गया।

इसी तरह २०५० में राष्ट्रीय सभा में सांसद गोल्छे सार्की ने स्थानीय विकास मंत्री रामचन्द्र पौडेल को थप्पड़ मारा था।

उस घटना पर राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष बेनीबहादुर कार्की ने सार्की को सात दिन के लिए निलंबित किया था।

सार्की ने बाद में सार्वजनिक रूप से कहा कि वे उत्तेजित होकर थप्पड़ मार बैठे थे।

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