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कंपनियों के लिए ऋणपत्र जारी करने हेतु न्यूनतम एक अरब चुक्ता पूंजी अनिवार्य, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए परिपत्र विधि जारी

नेपाल धितोपत्र बोर्ड ने ऋणपत्र जारी करने की इच्छा रखने वाली सूचीकृत कंपनियों के लिए न्यूनतम एक अरब चुक्ता पूंजी रखने को अनिवार्य करने का मस्यौदा सार्वजनिक किया है। मस्यौदा में संस्था के ऋण–पूंजी अनुपात को ७०:३० से अधिक न रखने, क्रेडिट रेटिंग करवाने और वार्षिक रूप से अद्यतन कराने का प्रावधान किया गया है। ट्रस्टी अनुमतिपत्र शुल्क १० लाख तथा न्यूनतम १० करोड़ चुक्ता पूंजी निर्धारित इस मस्यौदे में सार्वजनिक निष्कासनित ऋणपत्रों को धितोपत्र बाजार में सूचीकृत करने का व्यवस्था की गई है। ८ भदौ, काठमांडू।

धितोपत्र बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए ऋणपत्र के माध्यम से पूंजी संकलन हेतु कम से कम एक अरब चुक्ता पूंजी आवश्यक होगा, यह नेपाल धितोपत्र बोर्ड का प्रस्ताव है। बोर्ड ने ‘ऋणपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०८३’ का मसौदा तैयार कर सुझाव के लिए सार्वजनिक किया है। यह संस्थागत ऋणपत्र के दर्ता, निष्कासन, ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) कारोबार तथा ऋणपत्र ट्रस्टी अनुमतिपत्र संबंधी प्रक्रियाओं को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने का उद्देश्य रखता है।

मस्यौदा में ऋणपत्र निष्कासन के लिए संस्था की चुक्ता पूंजी न्यूनतम एक अरब निर्धारित करने का प्रस्ताव है। इसमें यह भी व्यवस्था है कि लेखापरीक्षण हुआ हो और साधारण सभा से पारित हो। साथ ही, आधारभूत शेयरधारक या संचालकों पर कोई काला सूची या नियामक कार्रवाई न हो। ऋणपत्र जारी करते समय संस्था का ऋण और पूंजी अनुपात ७०:३० से अधिक न हो, यह भी प्रस्तावित है।

बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कंपनी या विशेष अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संस्था को छोड़कर अन्य संस्थाएं केवल सुरक्षित ऋणपत्र जारी कर सकेंगी। ऋणपत्र निष्कासन से पहले कंपनी को अनुमति प्राप्त संस्था से क्रेडिट रेटिंग करवानी होगी और ऋणपत्र अवधि के दौरान वार्षिक रेटिंग अपडेट करना अनिवार्य होगा। मस्यौदा अनुसार, ५० तक योग्य निवेशकों को लक्षित करके सार्वजनिक विज्ञापन के बिना पत्र, ईमेल या फोन के माध्यम से भी बिक्री प्रस्ताव किया जा सकता है।

मस्यौदे में इसे परिपत्र विधि कहा गया है। इसी के साथ, आम जनता के लिए विवरणपत्र या आवधिक विवरणपत्र बोर्ड की स्वीकृति के बाद निष्कासित और बिक्री प्रबंधक के माध्यम से सार्वजनिक आह्वान किया जाएगा। बोर्ड से ऋणपत्र जारी करने की स्वीकृति तीन वर्ष तक मान्य होगी। ऋणपत्र का अंकित मूल्य न्यूनतम एक हजार रूपए निर्धारित किया गया है। ऋणपत्र ट्रस्टी नियुक्ति और शुल्क संबंधी व्यवस्था भी मस्यौदा में सम्मिलित की गई है। सार्वजनिक निष्कासन या परिपत्र से पहले अनुमति प्राप्त ट्रस्टी को नियुक्त किया जाना अनिवार्य है। ट्रस्टी अनुमतिपत्र शुल्क १० लाख निर्धारित है और न्यूनतम चुक्ता पूंजी १० करोड़ रूपए रखना आवश्यक होगा।

ट्रस्टी की जिम्मेदारी होगी कि वे निवेशकों के हित की रक्षा करें, धितोपत्र/सुरक्षा की निगरानी करें और शर्त उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करें। नेपाल सरकार की अनुमति से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं परिपत्र या सार्वजनिक निष्कासन के माध्यम से ऋणपत्र जारी कर सकेंगी। नेपाली संस्थाएं बोर्ड और नेपाल राष्ट्र बैंक की मंजूरी लेकर विदेशी मुद्रा में, विदेशी पूंजी बाजार में ऋणपत्र निष्कासन कर उस फंड को नेपाल में निवेश कर सकती हैं, यह व्यवस्था भी मस्यौदे में शामिल है।

मस्यौदा में यह भी उल्लेख है कि विषयगत ऋणपत्र और कारोबार के लिए बोर्ड की स्वीकृति से हरित ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र तथा सतत ऋणपत्र जारी किए जा सकते हैं। सार्वजनिक निष्कासन किए गए ऋणपत्रों को धितोपत्र बाजार में सूचीबद्ध किया जाएगा, और जो सूचीबद्ध नहीं हैं वे परिपत्र विधि के तहत ओटीसी बाजार में कारोबार कर सकेंगे।