
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मोदी की शैक्षिक योग्यता मामले की सुनवाई दिसंबर तक स्थगित की
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने संबंधी मांग वाली याचिका की सुनवाई दिसंबर तक के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। कानूनी समाचार वेबसाइट बार एंड बेंच के अनुसार, यह मामला मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायाधीश तेजस करिया की संयुक्त पीठ के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। मंगलवार को इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हो सकी।
इसी प्रकार, गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मोदी की शैक्षिक योग्यता से जुड़ी एक याचिका को निरस्त करने का फैसला सुनाया। लाइव लोक के अनुसार, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात विश्वविद्यालय को मोदी की शैक्षिक योग्यता की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए निर्देश देने वाले केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश सुनिता अग्रवाल और न्यायाधीश डी एन रेक्का की संयुक्त पीठ ने एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश को बरकरार रखा। पीठ ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग के इस आदेश और 25,000 भारतीय रुपए जुर्माने के निर्णय में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।