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किसानको उधारो २५ दिनभित्र भुक्तानी नगरे ब्याज लाग्ने

किसानों को उधारो व्यवसाय में २५ दिन के भीतर भुगतान न होने पर ब्याज सहित चुकाना होगा

१४ चैत, काठमाडौं। कृषि उत्पादन की खरीद में किए गए उधारो व्यवसाय का भुगतान अधिकतम २५ दिन के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा करने का प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया गया है। सरकार द्वारा जारी १०० कार्यसूचियों में इस विषय को शामिल किया गया है। किसानों द्वारा उत्पादित कृषि उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। उक्त अवधि के भीतर भुगतान न होने पर ब्याज सहित भुगतान करने का निर्देश शीघ्र जारी करने की तैयारी चल रही है।

कृषि उपज के बाजार पहुंच को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार सूचना प्रणाली संचालित की जाएगी और एसएमएस एवं डिजिटल माध्यमों के जरिए दैनिक मूल्य जानकारी किसानों तक पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक पालिका में साप्ताहिक कृषि हाट बाजार संचालित करने के लिए स्थानीय तह को सहायता प्रदान की जाएगी, कृषि उपज के भंडारण और बाज़ारीकरण में सुधार के लिए ‘एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र’ कार्यक्रम शुरू करने के विषय कार्यसूची में शामिल हैं।

प्रत्येक जिले में सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत चिस्यान केंद्र स्थापित करने की योजना के अंतर्गत १० दिन के अंदर सम्भाव्यता अध्ययन करने का प्रावधान भी कार्यसूची में उल्लेखित है। प्रमुख कृषि उपज के न्यूनतम मूल्य सुरक्षा के अभाव के कारण किसानों को बाजार के अनियंत्रित उतार-चढ़ाव से हुए घाटे की समस्या से बचाने के लिए, ३० दिन के भीतर प्रमुख खाद्यान्न के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय सरकार ने लिया है। व्यावसायिक कृषि फार्म चलाने वाले किसानों को तीन माह के भीतर ‘स्वाइल हेल्थ कार्ड’ प्रदान करने की व्यवस्था भी की गई है।

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