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अमेरिका में एच-1बी वीजा धारकों के लिए 60 दिन का ग्रेस पीरियड समाप्त करने का प्रस्ताव

ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिका में नौकरी खोने के बाद नई नौकरी या स्पॉन्सर खोजने के लिए दी जाने वाली 60 दिन की छूट समाप्त करने का प्रस्ताव पेश किया है। नए नियम के अनुसार, एच-1बी और अन्य अस्थायी मजदूरी वीजा धारकों को अपनी नौकरी समाप्त होते ही अमेरिका छोड़ना होगा। इस कदम से विदेशी कर्मचारियों पर निर्भर अमेरिकी बड़ी टेक कंपनियों को असर पड़ सकता है, ऐसा होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने स्वीकार किया है।

26 भाद्र, काठमांडू। गुरुवार को ऑनलाइन जारी सरकारी सूचना में यह जानकारी दी गई है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित अपने प्रस्तावित नियम के अनुसार, एच-1बी और अन्य अस्थायी कामगार वीजा धारकों को नौकरी समाप्त होने पर तुरंत अमेरिका छोड़ना होगा। इस परिवर्तन का प्रभाव बड़ी संख्या में विदेशी कर्मचारियों पर आधारित अमेरिकी बड़ी टेक कंपनियों पर पड़ सकता है।

जनवरी 2025 में पुनः पदभार संभालने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आप्रवास कानूनों को सीमित करने के लिए यह नई पहल शुरू की है। उनके प्रशासन ने दक्ष विदेशी कर्मचारियों के लिए वीजा शुल्क बढ़ाने का निर्णय भी लिया है। साथ ही, नए प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करने के तहत विश्वभर के अमेरिकी कूटनीतिक मिशनों में आप्रवासी वीजा नियुक्ति पर अस्थायी रोक लगाई गई है। होमलैंड सिक्योरिटी ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि इस परिवर्तन से प्रभावित कंपनियों को कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन वे इन पदों के लिए अमेरिकी कर्मचारियों को नियुक्त करने में सक्षम होंगे।