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पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन तीन सहरमा मात्र लागू – Online Khabar

पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन केवल तीन शहरों में ही लागू

पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ को २७ वर्ष बाद भी केवल तीन शहरों में ही लागू है। यह ऐन २०६५ साल के जेठ १५ गते से हेटौँडा, बुटवल और सुर्खेत में ही लागू हुआ है। ऐन को लागू करने वाली संस्थाओं की कमी और तकनीकी कर्मचारियों की अभाव के कारण जनस्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। २० चैत, काठमांडू।

२०५५ साल में स्थापित पशु बधशाला एवं मासु जाँच ऐन २७ वर्षों के बाद भी केवल तीन शहरों में ही लागू है। इन शहरों में भी यह ऐन लागू होने में १० वर्ष का समय लगा। ऐन के अनुच्छेद २ के अनुसार, नेपाल सरकार ने राजपत्र में सूचना जारी कर केवल उन्हीं क्षेत्रों में इस ऐन को लागू करने का प्रावधान किया है, जहाँ जिम्मेदारी दी गई हो। इसके अनुसार, अब तक यह ऐन हेटौँडा, बुटवल और सुर्खेत में ही लागू किया गया है।

पशु स्वास्थ्य गुणवत्ता और औषधि नियमन प्रयोगशाला के प्रमुख पशु चिकित्सक सुजन राना ने बताया कि देश के अन्य शहरों में यह ऐन लागू न होने के कारण जनस्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा, “ऐन को लागू करने वाली संस्था के अभाव और पशु सेवा विभाग में ऐन लागू करने वाली इकाई न होने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है।”

अभी तक मासु परीक्षण के लिए तकनीकी कर्मचारियों की संख्या कम है, जिससे जनस्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए संबंधित अधिकारियों का ध्यानाकर्षण आवश्यक है, प्रमुख पशु चिकित्सक राना ने बताया।

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