Skip to main content
तीन व्यावसायिक फर्मलाई वाणिज्य विभागको ७५ हजार जरिबाना

वाणिज्य विभाग ने तीन व्यावसायिक फर्मों को ७५ हजार रुपये का जुर्माना लगाया

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने काठमांडू की तीन व्यावसायिक फर्मों पर उपभोक्ता हित के खिलाफ कार्य करने के आरोप में कुल ७५ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। लुगा जूता प्रालि को ५० हजार, श्रेष्ठ कॉस्मेटिक्स शॉप को १५ हजार और पूजा श्रृंगार को १० हजार रुपये का जुर्माना प्रशासन ने बताया है।

२४ वैशाख, काठमांडू। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बाजार निरीक्षण के दौरान उपभोक्ता हित के खिलाफ कार्य करने वाली तीन व्यावसायिक फर्मों को कुल ७५ हजार रुपये का जुर्माना किया है। विभाग ने गुरुवार को काठमांडू के विभिन्न इलाकों में निरीक्षण के दौरान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम २०७५ और नियमावली २०७६ के अनुसार निर्देशों का पालन न करने और अनुचित व्यापारिक गतिविधियों में शामिल फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की है।

काठमांडू महानगरपालिका–२६, गोंगबु स्थित लुगा जूता प्रालि को ५० हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह, नयां बानेश्वर स्थित श्रेष्ठ कॉस्मेटिक्स शॉप को १५ हजार और गोंगबु स्थित पूजा श्रृंगार को १० हजार रुपये का जुर्माना मिला है। निरीक्षण के दौरान विभाग ने अन्य १० उद्योगों और फर्मों को सामान्य निर्देश भी दिए हैं।

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईँको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। अनिवार्य फिल्डहरूमा * चिन्ह लगाइएको छ