
समाप्त मुदत वाले बेकरी उत्पाद बेचने के आरोप में बेकर्स क्रिएशन को 2 लाख 5 हजार रुपये जुर्माना
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने काठमाडौं के खसीबजार में स्थित बेकर्स क्रिएशन प्रा. लि. को समाप्त मुदत वाले बेकरी उत्पाद बेचने पर 2 लाख 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विभाग के मुताबिक, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, २०७५ की धारा ३८ (ङ) के उल्लंघन के कारण कंपनी को उसी अधिनियम की धारा ३९ (१) (ख) के तहत तत्काल जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया है।
गुरुवार को निरीक्षण के दौरान जब पता चला कि उक्त बेकरी समाप्त मुदत वाले उत्पाद बेच रही थी, विभाग ने नगद जुर्माना लगाया। निरीक्षण के दौरान विभाग ने अन्य 15 उद्योग और फर्मों को भी कार्रवाई और निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, सूर्यविनायक के जय श्रीकृष्ण डेयरी उद्योग और शंखमुल के घिमिरे नमूना डेयरी को व्यवसाय से संबंधित कागजात के साथ तीन दिन के अंदर विभाग में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। अन्य 13 फर्मों को विभाग ने सावधानी बरतने के लिए सामान्य निर्देश प्रदान किए हैं।