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यात्रुलाई कफीले पोलेको घटना, कतार एयरवेजले साढे २ करोड बढी क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने

कतार एयरवेज को तऽती कॉफी से झुलसे यात्री को साढ़े 2 करोड़ से अधिक मुआवजा देना होगा

समाचार सारांश

समीक्षा के बाद संपादकीय रूप से अनुमोदित।

  • अंतरराष्ट्रीय उड़ान के दौरान कतार एयरवेज द्वारा दी गई गर्म कॉफी से झुलसी प्रीति थापा को उपभोक्ता अदालत ने 2 करोड़ 61 लाख 92 हजार 406 रुपये से अधिक मुआवजा देने का आदेश दिया है।
  • यह घटना 10 जुलाई 2023 को बोस्टन से काठमांडू लौटते समय हुई थी, जब विमान चालक दल ने अत्यधिक गर्म कॉफी दी थी।
  • अदालत ने मॉन्ट्रियल कन्वेंशन और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार मुआवजा निर्धारित किया है और एयरवेज को 30 दिनों के भीतर पुनर्विचार याचिका दायर करने का अधिकार होगा।

7 जेठ, काठमांडू। अंतरराष्ट्रीय उड़ान के दौरान विमान के कर्मचारी द्वारा दी गई गर्म कॉफी से झुलसी एक नेपाली महिला को कतार एयरवेज को 2 करोड़ 61 लाख रुपये से अधिक मुआवजा देना होगा।

उपभोक्ता अदालत के अध्यक्ष एवं न्यायाधीश दिवाकर भट्ट तथा सदस्य गहेंद्रराज रेग्मी और आनंदराज पोखरेल की पीठ ने गुरुवार को ललितपुर निवासी प्रीति थापा के पक्ष में यह फैसला सुनाया।

अदालत ने पीड़िता को हुई शारीरिक और मानसिक क्षति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए दो अलग-अलग कानूनों के तहत मुआवजा देने का निर्णय लिया है।

उपभोक्ता अदालत के सूचना अधिकारी होमनाथ कँडेल ने बताया कि अदालत ने अंतरराष्ट्रीय संधि एवं स्थानीय कानून दोनों को आधार बनाया है।

“अदालत ने कतार एयरवेज को मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अनुसार 2 करोड़ 41 लाख 52 हजार 406 रुपये और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार अतिरिक्त 20 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है,” उन्होंने कहा, “इस प्रकार एयरवेज कुल 2 करोड़ 61 लाख 92 हजार 406 रुपये मुआवजा का भुगतान करेगा।”

पीड़िता प्रीति थापा ने प्रारंभ में 20 लाख अमेरिकी डॉलर मुआवजे की मांग की थी, लेकिन अदालत ने तथ्यों और कानून के आधार पर यह राशि निर्धारित की है, कँडेल ने बताया।

यह घटना 10 जुलाई 2023 की है, जब प्रीति कतार एयरवेज की विमान से अमेरिका के बोस्टन से काठमांडू लौट रही थीं। उड़ान के दौरान विमान के कर्मचारी ने उन्हें अत्यधिक गर्म कॉफी दी थी, जो उनके पेट, जांघों और संवेदनशील अंगों पर गिरने से वे गंभीर रूप से जल गई थीं।

इस घटना के संबंध में उपभोक्ता अदालत में पिछले वर्ष 26 आसार को मामला दर्ज किया गया था।

विमान कतर के हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पहुंचते ही उन्हें आकस्मिक उपचार के लिए ले जाया गया, जहां पुष्टि हुई कि उन्हें ‘सेकेंड डिग्री बर्न’ हुई है। इसी चोट के कारण हुए दर्द और उपचार लागत को आधार बनाकर उन्होंने न्यायिक उपाय की मांग की।

प्रीति ने मई 2023 में काठमांडू-दोहा-बोस्टन के लिए दोतरफा हवाई टिकट खरीदा था। अदालत ने उड़ान अनुबंध और सुरक्षा मानकों में एयरवेज की गलती को ध्यान में रखकर मुआवजा देने का फैसला दिया है।

फिर भी, यह मामला अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है।

सूचना अधिकारी कँडेल के अनुसार, फैसला प्रकाशित होने के बाद कतार एयरवेज पीड़िता को मुआवजा देगा या असंतुष्ट हो तो 30 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकता है।

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