
महेन्द्र राजमार्ग की अतिक्रमित जमीन खाली करने का आग्रह
समाचार सारांश
संपादकीय समिक्षा किया गया।
- महेन्द्रनगर के सड़क डिविजन कार्यालय ने गड्डाचौकी से चिसापानी तक के महेन्द्र राजमार्ग की अतिक्रमित सड़क सीमा खाली करने के लिए 15 दिन की सूचना जारी की है।
- सड़क सीमा अतिक्रमण करके बनाई गई संरचनाएं हटाने से इनकार करने पर सार्वजनिक सड़क अधिनियम के अनुसार हटाई जाएंगी और खर्च संबंधित व्यक्ति या संस्था से वसूल किया जाएगा।
- गड्डाचौकी से चिसापानी तक के 126 किलोमीटर सड़क खंड में कई स्थानों पर लंबे समय से अस्थायी टहरा, शौचालय आदि संरचनाएं बनी हुई हैं।
25 जेठ, महेन्द्रनगर। यहां बिना अनुमति अस्थायी/स्थायी घर-टहरा बनाने वालों से सार्वजनिक जमीन खाली करने का अनुरोध किया गया है।
कंचनपुर के गड्डाचौकी से कैलाली के चिसापानी तक पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग की लगभग 80 प्रतिशत जमीन अतिक्रमित है, जिसे तुरंत खाली करने का सड़क विभाग ने आग्रह किया है।
सड़क सीमा अतिक्रमण करके बनाई गई संरचनाएं न हटाने पर सार्वजनिक सड़क अधिनियम 2031 की धारा 19 की उपधारा (3) के अंतर्गत इन्हें हटाया जाएगा और इसका खर्च संबंधित व्यक्ति या संस्था से वसूल किया जाएगा।
सड़क डिविजन कार्यालय महेन्द्रनगर ने 15 दिन का नोटिस जारी करते हुए बताया है कि सड़क केंद्र से दाएं और बाएं 25-25 मीटर की सड़क सीमा निर्धारित है और इसके भीतर की सार्वजनिक जमीन खाली करने का आग्रह किया है, यह जानकारी कार्यालय के प्रमुख राजेशकुमार यादव ने दी।
गड्डाचौकी से चिसापानी तक 126 किलोमीटर सड़क खंड में कई स्थानों पर लंबे समय से अस्थायी टहरा, प्रतीक्षालय, शौचालय सहित अन्य संरचनाएं बनी हुई हैं।