५ हजार से अधिक औषधि दुकानों के प्रमाणपत्र रद्द (सूची सहित)
२ असार, काठमाडौं। औषधि व्यवस्था विभाग ने निर्धारित समय सीमा के内 नवीनीकरण न कराने वाले देशभर के हजारों औषधि दुकानों के संचालन प्रमाणपत्र रद्द कर दिए हैं। विभाग ने मंगलवार को जारी सूचना में ५,३०२ औषधि दुकानों के प्रमाणपत्र स्वतः रद्द होने की पुष्टि की है। विभाग के अनुसार, तय कानूनी अवधि के भीतर नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी न करने वाले अनुज्ञापत्र, सिफारिशपत्र और अन्य संबंधित प्रमाणपत्र स्वतः रद्द होने के प्रावधान के अनुसार यह निर्णय लागू किया गया है। इसके साथ ही उक्त औषधि दुकानें अब कानूनी रूप से औषधि बिक्री–वितरण करने के लिए अयोग्य हो गई हैं।
विभाग द्वारा जारी सूचना में सभी संबंधित औषधि दुकानों के संचालकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रमाणपत्र की स्थिति स्पष्ट करें, आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें और भविष्य में औषधि बिक्री-प्रवितरण करते समय कानूनी नियमों और विभागीय निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। २८ जेठ २०८३ तक नवीनीकरण अवधि समाप्त होने के कारण स्वतः रद्द हुए औषधि दुकानों की विस्तृत सूची भी विभाग ने सार्वजनिक की है। सूची देखें–