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न्युरोड के कर्नर पॉइंट को 2 लाख रुपये जुर्माना, तेल में सांचा पाया गया

19 असार, काठमाडौं। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बाजार निरीक्षण के दौरान गंभीर लापरवाही करने वाले विभिन्न फर्मों को जुर्माने सहित दंडित किया है। विभाग ने शुक्रवार को किए गए निरीक्षण में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक और नियमों का उल्लंघन करने वाले 4 फर्मों को कुल 4 लाख 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विभाग के अनुसार, काठमाडौं के न्युरोड स्थित कर्नर पॉइंट रेस्टोरेंट एंड बार प्रालि को सबसे अधिक 2 लाख 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उक्त रेस्टोरेंट में पिज्जा बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए तेल में सांचा पाया गया, साथ ही मियाद समाप्त ‘साल्सा सॉस’ और ‘फ्रूट सिरप’ उपयोग में लाए गए मिले हैं।

वहीं, कीर्तिपुर के चोभार स्थित ओरिजिन वेंचर्स ग्रुप प्रालि को 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस फर्म ने मियाद समाप्त सेन्चुरी सेकुवा मसाला, लेमन आइस टी और बिना लेबल वाले पाउरोटी बिक्री के लिए रखे पाए गए। विभाग ने उन सभी सामग्री को जब्त कर नष्ट भी कर दिया है। निरीक्षण के दौरान खरीद बिल न दिखाने पर टेकु स्थित इंद्रेणी पेंट्स एंड हार्डवेयर को 20 हजार रुपये और नए बानेश्वर के पोखरेली लुम्बिनी तंदूरी भोजनालय को 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, विभाग ने बताया। शुक्रवार को कुल 12 उद्योग और फर्मों का निरीक्षण किया गया था। जुर्माने के अलावा विभाग ने मध्यपुर थिमी के AKR फूड्स और ललितपुर के सानेपा स्थित मैट्रिक्स प्रालि को व्यवसाय पंजीकरण प्रमाणपत्र, पैन और खरीद-बिक्री बिल के साथ तीन दिनों के भीतर विभाग में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। निरीक्षण में कमजोर पाए गए अन्य 6 फर्मों को सुधार के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं।

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