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नकली शरणार्थी प्रकरण में पूर्वमंत्री बालकृष्ण खाँण और टोपबहादुर रायमाझी सहित 23 लोग दोषी ठहराए गए

अदालत ने 7 लोगों को बरी किया

तस्वीर स्रोत, Nepal Photo Library

प्रसिद्ध नकली शरणार्थी प्रकरण से जुड़े मामले में पूर्वमंत्री बालकृष्ण खाँण और टोपबहादुर रायमाझी सहित 23 आरोपितों को काठमांडू जिला अदालत ने दोषी ठहराया है, जिसे अदालत के एक अधिकारी ने पुष्टि की है।

न्यायाधीश तेजबहादुर खड़का की अदालत ने कुछ समय पहले यह फैसला सुनाया, सूचना अधिकारी शिव खतिवड़ा ने बताया।

“सात आरोपितों को बरी किया गया है, बाकी को दोषी पाया गया है,” उन्होंने कहा।

सजा निर्धारण अभी बाकी है, उन्होंने बताया। “सजा सुनाने के लिए अगली सुनवाई असार 29 को निर्धारित की गई है,” खतिवड़ा ने कहा।

साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, संदीप रायमाझी, प्रतीक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर और आशिष बुढाथोकी को बरी किया गया है।

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