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मालवाहक वाहनों ने तय सीमा से अधिक भार ले जाने पर होगी कार्रवाई

यातायात व्यवस्था विभाग ने बताया है कि मालवाहक वाहनों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक भार ढोने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने कहा है कि आयातित वाहनों को भन्सार कार्यालय परिसर के अंदर उनकी क्षमता के अनुसार ही भार समायोजित करके ही चलाना होगा। मालवाहकों को प्रस्थान, मध्य और गंतव्य के निकट तीन बार वजन माप कर लोड सीट सहित भार सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। जरूरत से अधिक माल हटाने के बाद ही वाहन को चलाने की अनुमति दी जाएगी।

१० वैशाख, काठमांडू। मालवाहक वाहनों द्वारा निर्धारित भार से अधिक वस्तुएं ले जाने पर कारवाई की जाएगी। यातायात व्यवस्था विभाग ने मालवाहक वाहनों के भारनियमन संबंधी निर्देशिका २०७४ के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक भार लेकर वाहन न चलाने की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार आयातित वाहन ढुलाई के लिए भन्सार कार्यालय परिसर के भीतर उनकी क्षमता के अनुसार ही भार सेट कर संचालित किए जाने चाहिए।

मालवाहक वाहनों को प्रस्थान स्थल के करीब, मध्य बिंदु और गंतव्य के समीप वजन पुल पर अनिवार्य रूप से तीन बार वजन करवाकर लोड सीट सहित सामान सजाने होंगे। निर्धारित सीमा से अधिक भार पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी और अधिक माल हटाने के बाद ही वाहन चलाने की अनुमति दी जाएगी। विभाग ने साफ किया है कि सीमा से अधिक माल प्रबंधन की जिम्मेदारी वाहन मालिक की ही होगी।

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