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ट्रेड यूनियनों से ट्रेड यूनियन अधिकारों में कटौती न करने का आग्रह

१४ वैशाख, काठमाडौं। निजामती क्षेत्रमा सक्रिय विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने संघीय निजामती विधेयक में ट्रेड यूनियन अधिकारों में कटौती न करने की मांग की है। नेपाल के संविधान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तहत नेपाल पक्ष राष्ट्र के तौर पर हस्ताक्षरित तथा अनुमोदित अभिसंधि के अनुसार सभी पेशेवर कर्मचारियों को संगठित होने और अपने चयनित संगठन के सदस्य बनने के पूर्ण ट्रेड यूनियन अधिकार सुनिश्चित करने की उन्होंने मांग की है।

उन्होंने संयुक्त विज्ञप्ति के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के हित संरक्षण, सहभागिता और सामूहिक सौदाबाजी के अधिकारों को कानूनी रूप से मजबूत बनाने का भी आग्रह किया है। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन, नेपाल राष्ट्रीय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मंच और स्वतंत्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन ने संयुक्त तौर पर यह विज्ञप्ति जारी कर यह मांग प्रस्तुत की है।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ने इसी वैशाख ११ गते शुक्रवार को संघीय निजामती सेवा के गठन, संचालन और सेवा शर्तों से संबंधित विधेयक का मसौदा विधायन ऐन, २०८१ के अनुसार आवश्यक सुझावों के लिए सार्वजनिक किया था। उन्होंने इस मसौदे के सार्वजनिक होने को सकारात्मक बताया है।

विधेयक के मसौदे में निजामती क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के पेशेवर हितों के लिए संगठित होने वाले ट्रेड यूनियन अधिकारों में कटौती करने के प्रयासों ने वहां सक्रिय राष्ट्रीय स्तर के ट्रेड यूनियनों का गंभीर ध्यानाकर्षण प्राप्त किया है, ऐसा विज्ञप्ति में उल्लेख है। उन्होंने नेपाल के संविधान २०७२ की उपधारा २ के खण्ड घ में प्रत्येक नागरिक को संघ और संस्था खोलने की स्वतंत्रता, तथा धारा ३४ में प्रत्येक श्रमिक को उचित श्रम अभ्यास का अधिकार प्रदान करने के प्रावधान और श्रमिकों को ट्रेड यूनियन खोलने, उसमें भाग लेने तथा सामाजिक सौदाबाजी के अधिकार सुनिश्चित करने को स्मरण कराया है।

साथ ही, उन्होंने यह भी याद दिलाया कि नेपाल के पक्ष में और अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की महत्वपूर्ण अभिसंधियां सार्वजनिक सेवाओं में भी ट्रेड यूनियन अधिकारों को मौलिक श्रम अधिकार के रूप में स्वीकार करती हैं, तथा श्रमिक और कर्मचारी अपनी पसंद के संगठन में संगठित होकर सामूहिक सौदाबाजी के अधिकार को सुनिश्चित करती हैं।

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