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‘असल नियतले गरिएको उपचारलाई अपराधसँग जोड्न हुँदैन’

‘असली उद्देश्य से किया गया उपचार अपराध से नहीं जोड़ा जा सकता’

३ जेठ, काठमाडौं । न्यायाधीशों ने कहा है कि चिकित्सक द्वारा मरीज की जान बचाने के उद्देश्य से किया गया उपचार को अपराध के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि असली उद्देश्य से किए गए उपचार और अपराध के बीच स्पष्ट भेद होना आवश्यक है। रविवार को विराटनगर में स्वास्थ्य लाइव मिडिया ने ‘‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा से संबंधित कानून के लागूकरण और वर्तमान स्थिति’’ विषय पर एक संवादात्मक कार्यक्रम आयोजित किया था।
कार्यक्रम में उच्च अदालत विराटनगर के न्यायाधीश कैलाश गुरुङ ने मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सुरक्षित गर्भपतन सेवा में तीन स्तरों की सरकारों की जिम्मेदारी होने पर बल दिया। उन्होंने स्थानीय स्तर की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि चिकित्सकों द्वारा सेवा भाव से किए गए कार्यों में कानूनी अड़चन नहीं आनी चाहिए। ‘‘डेटा एवं क्षेत्र की वास्तविक स्थिति देखकर ही कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए’’ गुरुङ ने कहा।
जिला अदालत मोरङ के न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद भुसाल ने कहा कि चिकित्सक के इरादों को देखकर ही उपचार का आकलन किया जाना चाहिए। कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय की केशु काफ्ले ने जानकारी दी कि नेपाल में ५३ प्रतिशत गर्भ अनचाहे होते हैं। उनके अनुसार, इन अनचाहे गर्भों में से ७३ प्रतिशत गर्भपतन कराते हैं और उनमें से केवल ४८ प्रतिशत पंजीकृत स्वास्थ्य संस्थानों में होता है। बाकी ५२ प्रतिशत गर्भपतन गैरकानूनी और असुरक्षित तरीकों से हो रहा है, उन्होंने बताया।
कोशी प्रदेश में वर्तमान में २८१ पंजीकृत सुरक्षित गर्भपतन सेवा केंद्र संचालित हैं। वरिष्ठ प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. बालकृष्ण साह ने मांग की कि गर्भपतन को फौजदारी कानून से हटाकर स्वास्थ्य अधिनियम के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्यकर्मी जान बचाने के प्रयास में भी कानूनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। डॉ. साह ने चेतावनी दी कि इससे स्वास्थ्यकर्मियों का मनोबल कमजोर हो सकता है।
वरिष्ठ अधिवक्ता भरत थापा ने मुख्य अपराध संहिता की धारा १८८ और सुरक्षित मातृत्व एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम के बीच असंगति के कारण पुलिस और अभियोजनकर्ता भ्रमित होते हैं, यह बात कही। विशेष अधिकार आधारित अधिनियम और दंड आधारित सामान्य कानून के बीच विरोधाभास से सेवा प्रदाताओं को समस्याएँ हो रही हैं, उन्होंने उल्लेख किया। कार्यक्रम में मोरङ के मुख्य जिला अधिकारी युवराज कट्टेल, प्रदेश स्वास्थ्य सचिव डॉ. यदुचन्द्र घिमिरे, न्यायाधिवक्ता वसंत काफ्ले, उपन्याय अधिवक्ता रविन सापकोटा, सहायक न्यायाधिवक्ता सीमा यादव और मोरङ पुलिस प्रमुख कविता कटुवाल ने सुरक्षित गर्भपतन सेवा को कानूनी और व्यावहारिक दृष्टि से मजबूत बनाने के तरीकों पर अपने विचार व्यक्त किए। न्यायालय और पुलिस के बीच समन्वय की कमी के कारण कुछ मामलों में मुकदमे नहीं चल पाए जबकि कुछ मामलों में मुकदमें चलते हैं, उन्होंने बताया।

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