सहसचिव अधिकारी को विशेष अदालत ने किया २५ लाख रुपये जुर्माने का आदेश
समाचार सारांश
सम्पादकीय रूप से जाँचा गया।
- विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार और दौलत सफाई के आरोप में सहसचिव झलकराम अधिकारी से २५ लाख रुपये जमानत मांगी है।
- अख्तियार ने अधिकारी के खिलाफ ७० लाख रुपये रिश्वत लेने का मुकदमा दर्ज किया था।
- अधिकारी इस मुकदमे के दौरान निलंबित हैं।
१० चैत, काठमाडौँ। विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार और दौलत सफाई के आरोप में सहसचिव झलकराम अधिकारी से २५ लाख रुपये जमानत मांगी है।
विशेष अदालत के अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट एवं सदस्य हेमन्त रावल और उमेश कोइराला की पीठ ने अधिकारी से २५ लाख रुपये जमानत राशि पेश करने को कहा है।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ने अधिकारी पर ७० लाख रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार और दौलत सफाई का केस चलाया था। फिलहाल अधिकारी विशेष अदालत में मामला दर्ज होने के कारण निलंबित स्थिति में हैं।